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Monday, June 1, 2020

हेलीमंडी नगरपालिका द्वारा दुकानें और अन्य संस्थानों को खोलने के लिए नया स्डूल जारी



कुमार ललित

पटौदी,
सोमवार को हेलीमंडी नगरपालिका द्वारा दुकानें और अन्य संस्थानों को खोलने के लिए नया स्डूल जारी कर दिया गया। अब बाजार की सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई केवल सैलून और विवाह स्थल को छोड़कर। दुकानों को खेलने के विभिन्न शर्ताें के साथ छूट दी गई हैं। बताया जाता हैं कि अभी तक पटौदी नगरपालिका दुकानों को खोलने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया हैं वहां अभी पहली की तहर ही दुकाने खुलेगी।
पढ़िए क्या हैं नोटिस मे





सैलून/बारबर तथा विवाह स्थल पर पहले वाले ही नियम लागू रहेगे। होटल/रैस्टोडैन्ट सुबह 8.00 से रात्रि 8.30 बजे तक खाने की होम डलीवरी कर सकते है। डिलीवरी करते समय यह सुनिष्चित करे कि डिलीवरी करने वाला व्यक्ति ना हो बिमार हो ओर ना ही खांसी/जुखाम के कोई लक्षण हो। होटल/रैस्टोडेन्ट सुनिष्चित करके कि उनके स्टाफ की हर रोज थर्मल स्कैनिंग  तथा नियमित रूप से मैडिकल चैंकप कराया जावे तथा पूरा स्टाफ मास्क व दस्ताने पहने।   दुकानदार/रेहड़ी वाले आरोग्य सेतू मोबाईल ऐप को डाॅउनलाॅड़ करने बारे लोगो को

      जागरूक करने के लिए सार्वजनिक सूचना बोर्ड लगाना सुनिष्चित करे। नगरपालिका सचिव संजय रोहिल्ला के अनुसार अगर कोई भी दुकानदार इन नियमो को पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी जाएगी। 


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