कुमार ललित, गुरुग्राम
केंद्र सरकार द्वारा लोक डाउन को धीरे धीरे खोलने के बारे में दिए गए निर्देशों के बाद गुरुग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने कोविड-19 महामारी से आमजन के स्वास्थ्य, स्वच्छ्ता व बचाव को ध्यान में रखते हुए जिला में 31 मई मध्य रात्रि से 30 जून तक रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी किए हैं, जिस दौरान गैरजरूरी उद्देश्यों को लेकर व्यक्तियों के आवागमन पर रोक लगाई गई है।
दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत जिलाधीश द्वारा जारी किए गए इन आदेशों में गैर जरूरी उद्देश्यों के लिए आमजन का रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक किसी भी प्रकार के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा, 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं तथा 10 साल से कम उम्र के बच्चों का बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा, वे केवल मेडिकल इमरजेंसी या बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकल सकते हैं ।
इन आदेशों की पालना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी और आदेशों की अवहेलना करने वालो के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 तथा 270 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।
000
No comments:
Post a Comment