पटौदी, जिले में अब निजी अस्पतालों में करोना संक्रमण का इलाज किया जाएगा। इस बाबत गुरूग्राम उपायुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों की एक कापी चीफ सचिव, अतिरिक्त सचिव हरियाणा सरकार, जिला चिकित्सा अधिकारी, पुलिस कमीशनर सहित अन्य विभागों को भेज दी गई हैं।
जिलाधीश अमित खत्री द्वारा आदेश जारी किये गए हैं कि जिला गुरूग्राम में अब कोई भी प्राइवेट अस्पताल या नर्सिंग होम उनके पास इलाज के लिए जाने वाले कोरोना संक्रमित मरीज को मना नहीं कर सकता। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ बिना नोटिस जारी किए महामारी अधिनियम 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
हैं। देखिए नोटिस में क्या कहा गया है।
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