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प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण अन्न योजना को अब 5 महीने अर्थात नवंबर-2020 तक बढ़ा दिया गया
है। इस योजना के तहत अब नवंबर-2020 तक गुलाबी, पीले और खाकी राशन कार्ड
धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं तथा 1 किलोग्राम दाल प्रति परिवार
प्रतिमाह निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
इस
बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि लॉक डाउन की
वजह से अप्रैल माह से लेकर जून 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न
योजना शुरू की गई जिसके तहत गुलाबी, पीले और खाकी राशन कार्ड धारकों को
राशन उपलब्ध करवाया गया। अब भारत सरकार द्वारा गरीब लोगों की सुविधा को
देखते हुए इस योजना को नवंबर-2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है जिसके
तहत पात्र व्यक्तियों को गेंहू व दाल का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। इसके
अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत गुलाबी , पीले व खाकी
राशन कार्ड धारकों को वितरित किए जाने वाले गेहूं 2 रूपये प्रति किलो अथवा
फोर्टीफाइड आटा 5 रूपये प्रति किलो, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो,
सरसों तेल 20 रूप्ये प्रति लीटर इत्यादि के वितरण पर निर्धारित मूल्य
लाभार्थी से लिया जाएगा। यह पहले की भांति रियायती दरों पर ही लाभार्थियों
को उपलब्ध होगा।
इसके
अलावा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को नवंबर-
2020 तक गेहूं, दाल का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट करते
हुए कहा कि लॉक डाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए लागू की गई डिस्ट्रेस
टोकन योजना अब बंद कर दी गई है। इस योजना के तहत जून-2020 तक जिला में
41544 डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी किए गए, जिससे 1 लाख 4437 लोगों को फायदा
पहंुचा। इस दौरान जिला में 1 लाख 51 हजार 705 किलोग्राम गेंहू तथा 9 हजार
342 किलोग्राम दाल आबंटित की गई।
उन्होंने
गुलाबी रंग के कार्डधारको के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 किलोग्राम
गेहूं प्रति सदस्य तथा 1 किलोग्राम दाल प्रति परिवार दी जा रही है। इसके
अलावा, इन्हें 35 किलोग्राम गेहूं 2 रूपये प्रति किलो अथवा फोर्टिफाइड आटा
प्रति परिवार 5 रूप्ये प्रति किलो, एक किलोग्राम चीनी 13.50 रूप्ये प्रति
किलो तथा 2 लीटर सरसों का तेल प्रति परिवार 20 रूप्ये प्रति लीटर शुल्क पर
दिया जाएगा।
उन्होंने
बताया के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पीले रंग के कार्ड धारक
को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य तथा 1 किलोग्राम दाल प्रति परिवार दी
जाएगी। इसके अलावा, इन्हें 5 किलोग्राम गेहूं 2 रूप्ये प्रति किलोग्राम
प्रति सदस्य अथवा फोर्टिफाइड आटा 5 रूप्ये प्रति किलो प्रति सदस्य, एक
किलोग्राम चीनी, 13.50 रुपए प्रति किलो तथा 2 लीटर सरसों का तेल प्रति
परिवार 20 रूपये प्रति लीटर शुल्क पर दिया जाएगा।
जिला
खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मोनिका मलिक ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब
कल्याण योजना के तहत खाकी रंग के कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम गेंहू प्रति
सदस्य तथा एक किलोग्राम दाल निशुल्क दी जाएगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य
सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत वितरित किए जाने वाला गेहूं 5 किलोग्राम
प्रति सदस्य 2 रूप्ये प्रति किलोग्राम अथवा फोर्टिफाइड आटा 5 किलोग्राम
प्रति सदस्य 5 रूप्ये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा। यदि किसी
लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में किसी प्रकार का संशय हो तो वह संबंधित
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में या मुख्यालय पर राज्य
उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर 1800-180-2087 या 1967 बी एस एन
एल नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
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