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Friday, September 11, 2020

विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्धघुमंतु व टपरीवास, अनुसूचित जातियो व पिछडे़ वर्ग के छात्र-छा़त्राओं के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित


 कुमार ललित

डा. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्धघुमंतु व टपरीवास जातियो व पिछडे़ वर्ग के छात्र-छा़त्राओं के लिए जिला कल्याण विभाग द्वारा 30 अक्तुबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक छात्र-छात्राएं इस योजना का लाभ लेने के लिए विभाग की वैबसाईट ूूूण्ेबइबींतलंदंण्बवउ पर लाॅग इन करके अपना आवेदन पत्र जमा करवा सकते हैं।

इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि डा. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत 10वीं, 12वीं व स्नातक स्तर पर अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 8 हजार रूपये से लेकर 12 हजार रूपए तक का लाभ दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत गत वर्ष 671 विद्यार्थियांे को 53 लाख 72 हजार रूपए की राशि प्रदान की गई।  उन्होंने बताया कि योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए अंको की प्रतिशतता निर्धारित की गई है। प्रतिशतता को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों अनुसार अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। छात्रवृत्ति हेतु श्रेणियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्धघुमंतु व टपरीवास जाति के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए 10वीं कक्षा में 60 प्रतिशत, 12वीं कक्षा में 70 प्रतिशत तथा स्नातक में 60 प्रतिशत अंक होने अनिवार्य है। 
इसी प्रकार, शहरी क्षेत्र में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के 70 प्रतिशत, 12वीं कक्षा में 85 प्रतिशत तथा स्नातक कक्षा में 65 प्रतिशत अंक होने अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग की ‘ए‘ श्रेणी में 10वीं कक्षा के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के लिए 70 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग की ‘बी‘ श्रेणी के लिए 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में पढने वाले विद्यार्थियों के लिए  80 प्रतिशत अंक होने अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। विद्यार्थियों को अपना आवेदन पत्र दस्तावेजों सहित विभागीय वैबसाईट पर आॅनलाईन जमा करवाना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी द्वारा निर्धारित प्रतिशतता पूरी करना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों की सभी साधनों से वार्षिक आय 4  लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए 0124-2305415 पर संपर्क किया जा सकता है।

 

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