कुमार ललित
गुरुग्राम, 3 मई। सोमवार से लागू होने जा रहे लॉक डाउन- 3 के दौरान गुरुग्राम में गली मोहल्लों में बनी दुकान, अकेली दुकाने तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में बनी मार्केट खोली जा सकती हैं। सैलून तथा ब्यूटी पार्लर आदि भी खोले जा सकते हैं लेकिन शॉपिंग मॉल, गैलेरिया मार्केट, सदर बाजार जैसी बड़ी मार्केट अभी बंद रखी जाएंगी। जो दुकाने खुलेगी उनके लिए भी प्रातः 7:00 से सांय 7:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए गुरुग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि लॉक डाउन 3 में जो दुकानें खुल सकती हैं उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन, कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय जैसे ग्राहकों को आपस में दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करना, फेस मास्क का प्रयोग, दुकान को सेनीटाइज करवाना आदि किये जाने आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा लॉक डाउन 3 में उद्योगों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के संचालन को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर गुरुग्राम जिला के लिए आदेश जारी किए गए हैं।
जैसा कि 4 मई से पूरे देश में लॉक डाउन की अवधि 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है, उसके मद्देनजर लॉक डाउन 3 में कंटेनमेंट जोन के बाहर गुरुग्राम जिला में कौन सी औद्योगिक गतिविधियां चलाई जा सकती हैं, इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंड अनुसार गुरुग्राम जिला ऑरेंज जोन में स्थित है इसलिए आईएमटी मानेसर, इंडस्ट्रियल एरिया, आईडीसी तथा एसईजेड आदि औद्योगिक क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, ई- कॉमर्स तथा नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी औद्योगिक इकाइयों के मामले में पहले सप्ताह अर्थात 4 से 10 मई तक आईटी और आई टी ई एस तथा ई-कॉमर्स कंपनियों का संचालन 50% स्टाफ के साथ किया जा सकता है तथा इस अवधि में सामान्य इकाइयां 75% स्टाफ के साथ संचालन शुरू कर सकती हैं। दूसरे सप्ताह अर्थात 11 से 17 मई की अवधि में आईटी और आईटीईएस कंपनियां तथा ई- कॉमर्स 75% स्टाफ तथा सामान्य इकाइयां 100% स्टाफ के साथ काम कर सकती हैं।
उपायुक्त ने बताया कि संचालन शुरू करने के लिये सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों अथवा उद्यमियों अथवा प्रतिष्ठानों को सरल हरियाणा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से आवेदन करना होगा ताकि उनके कर्मचारियों के लिए आवश्यक पास जारी किए जा सकें। आवेदन के भाग के रूप में आवेदक को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 1 मई को जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (एस ओ पी) की पालना के बारे में अंडरटेकिंग देनी होगी। यही नहीं, आवेदक को अपनी एंसीलरी अर्थात सहायक इकाइयों की भी जानकारी देनी होगी ताकि उनकी सप्लाई चेन को पुनर्स्थापित किया जा सके। आवेदन के जमा होते ही तत्काल तथा स्व जनित अप्रूवल मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक आधार पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात 4 से 10 मई तक और 11 से 17 मई तक की निर्धारित अवधि के लिए पास जारी होंगे।
जिला का रिस्क प्रोफाइल बदलने अर्थात ऑरेंज से रेड या ग्रीन होने पर उसी श्रेणी के हिसाब से गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस लागू होंगी और पहले जारी की गई छूट या रियायतें अपने आप वापस हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि अंतर राज्यीय माल ढुलाई वाले ट्रकों को खाली होने के बाद भी आवागमन की अनुमति होगी।
इस दौरान जारी किए जाने वाले पासों के बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री खत्री ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने वालों को ट्रायंगुलर अर्थात तिकोना चिन्ह वाला पास जारी किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य जोन में काम करने वाले कर्मियों को रैक्टेंगुलर अर्थात आयताकार पास जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, यदि श्रमिक अथवा कामगार फैक्ट्री परिसर में रहते हैं तो उन्हें कोई पास जारी करने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने बताया कि संचालन शुरू करने वाले उद्योगों अथवा औद्योगिक प्रतिष्ठानों या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए यह जरूरी है कि वे कोविड 19 प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्थलों तथा कार्य स्थलों को लेकर जारी राष्ट्रीय निर्देशों तथा लॉक डाउन उपायों की पालना सुनिश्चित करें।
इन आदेशों की अवहेलना करते पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं 51 से लेकर 60 तक तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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