गुरुग्राम 21 मार्च।
गुरुग्राम के उपायुक्त अमित खत्री ने आज जिला में पारिवारिक ,सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सहित किसी भी कार्यक्रम में 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश जिला में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर एहतिहात के तौर पर उपायुक्त द्वारा दिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि इस दौरान किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों में भी 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे कुछ दिनों तक सावधानी बरतते हुए किसी भी प्रकार की पब्लिक गैदरिंग से दूर रहे।
उन्होंने कहा कि इस दौरान निर्माणाधीन साइटों पर भी जिला प्रशासन द्वारा निगरानी रखी जाएगी। जिन निर्माणाधीन साइटों को संक्रमण मुक्त नहीं किया जाएगा उन्हें बंद किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि करोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर गैर जरूरी यानी रोजमर्रा में इस्तेमाल ना होने वाला सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी 31 मार्च तक बंद किया जाएगा , लेकिन इसमें फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर या कॉमेडी 19 से बचाव के लिए अन्य वस्तु बनाने वाली फैक्ट्रियों, खाद्य वस्तुए बनाने वाली फैक्ट्रियों या आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक डेटा अथवा सेवाएं देने वाली आईटी और आईटीईएस कंपनियों के संचालन को आदेशों में छूट दी गई है ।
उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की संभावनाओं को कम करने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी प्रकार की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आम जनता से भी अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है कि लोग एहतिहात के तौर पर एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। उन्होंने लोगों का 22 मार्च को लगने वाले जनता कर्फ्यू को सफल बनाने का भी आवाहन किया।
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