कुमार ललित
गुरूग्राम,
उपायुक्त अमित खत्री ने जिला में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे फेस मास्क नहीं पहनने वाले लोगों तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करें। प्रशासन द्वारा मास्क नही पहनने को गंभीरता से लेते हुए ये आदेश दिए गए हैं क्योंकि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए हर व्यक्ति द्वारा मास्क का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है।
जिला प्रशासन को शिकायतें मिल रही हैं कि लोग मास्क का प्रयोग करने के प्रति गंभीर नही हैं और सार्वजनिक स्थलों पर कई लोग बिना मास्क के देखें जा रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मास्क प्रयोग के मामले में ढिलाई ना बरतें और कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो सरकार की हिदायतानुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करें। बता दें कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार मास्क का प्रयोग नही करने पर व्यक्ति का 500 रूपये का चालान हो सकता है। उन्होंने बताया कि जिला में लाॅकडाउन नियमों का उल्लंघन व फेस मास्क ना लगाने वालों के 1278 चालान किए गए हैं।
उपायुक्त ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए उपायों में से एक बड़ा और महत्वपूर्ण उपाय यह है कि हर व्यक्ति मास्क अवश्य पहने। मास्क नही पहनने वाले लोगों के बहुत जल्दी वायरस के संपर्क में आने का खतरा रहता है। उपायुक्त ने बताया कि मुंह पर मास्क लगाए बिना बाहर घूमने वाले लोगों के चालान करके उनसे जुर्माना वसूलने के आदेशों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी।
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