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Tuesday, October 13, 2020

नगरपालिका कार्यकारी इंजीनियर , तात्तकालीन चैकी प्रभारी और नगरपालिका अध्यक्ष सहित अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश

 



घनश्याम

पटौदी,
हेलीमंडी में सरकारी पैसों की बंदरबाट और भ्रष्ट्राचार के कारण सोमवार को गुरूग्र्राम कोर्ट ने नगरपालिका कार्यकारी इंजीनियर  , तात्तकालीन चैकी प्रभारी और नगरपालिका अध्यक्ष सहित अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। भ्रष्ट्राचार पर चोट करते हुए कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए पटौदी थाने को 24 घंटे का समय दिया है। कार्ट की कार्यवाही के बाद पूरे महकमे में हडकंप हैं वहीं अब आम लोगांे के सामने नपा अधिकारियों द्वारा किए जा रहे घोलमाल की असलियत आ गई है।
इन लोगों के खिलाफ दिए आदेश
कोर्ट ने सोमवार को एक आरटीआई कार्यकर्ताओं की संस्था पर तल्ख टिप्पणी करते हुए। तात्तकालीन एसई और हाल में कार्यकारी इंजीनियर हेमंत यादव, नपा सचिव सुशील कुमार, नपा अध्यक्ष सुरेश कुमार यादव, तात्तकालीन चैकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर रविंद्र यादव, रंजनी कंस्ट्रशन कंपनी, जय दुर्गा टैªडर्स के अलाव अन्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।
यह था मामला
नगर पालिका हेली मंडी द्वारा वार्ड नंबर 2 में चरण पाल के मकान से एमएलए स्कूल के ग्राउंड तक रास्ता बनाने का काम निर्धारित हुआ था व दूसरा काम माता मंदिर से लक्ष्मी नारायण के घर तक का रास्ता बनाना था लेकिन  हेली मंडी नगर पालिका अभियंता हेमंत कुमार, चेयरमैन सुरेश कुमार व सचिव सुशील कुमार ने ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर जमीन पर  बिना रास्ता बनाए ही कागजों पर  रास्ता बना कर काम को पूर्ण दिखा दिया। नातोल पुस्तिका में भी किए हुए काम की नपाई तुलाई कर दी व ठेकेदार को कागजी रास्ता बनने  के एवज में ₹9,90000 का भुगतान जय दुर्गे ट्रेडर्स वह राजन कंस्ट्रक्शन कंपनी को कर दिया। भ्रष्टाचार के इस मामले की शिकायत एसडीएम उपमंडल अधिकारी पटौदी को दी गई जिन्होंने जांच दौरान मौके पर पाया कि काम तो हूआ ही नहीं है तथा अपनी रिपोर्ट अतिरिक्त उपायुक्त महोदय गुरुग्राम को 10 दिसंबर 2019 को भेज दी। अतिरिक्त उपायुक्त गुरुग्राम ने मामले की जांच कर अपनी  रिपोर्ट 27 दिसंबर 2019 को उपायुक्त गुरुग्राम को भेज दी। जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त ने केवल कार्यकारी अभियंता हेमंत कुमार को दोषी माना व नियम 8 के तहत चार्जसीट कर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की।
आरटीआई में खुल्लसा
मुकेश गुप्ता द्वारा लगाई गई आरटीआई के द्वारा मामला प्रकाश में था जिसके बाद इसे हमारे अखबार के माध्यम से जोर शोर से उठाया गया था। मामला भ्रष्टाचार का होने के कारण व सभी दोषियो पर उचित  कार्यवाही ना होने पर अधिकार मंच के आरटीआई कार्यकर्ता रमेश यादव ने आरटीआई के माध्यम से दस्तावेज प्राप्त कर चैकी इंचार्ज हेली मंडी को एक शिकायत 9 मार्च 2020 को दी। वहा  पर भी दोषियों  ने अपनी भ्रष्ट कमाई का इस्तेमाल कर  पुलिस के साथ सांठगांठ कर शिकायत को दबा दिया। इसके उपरांत आरटीआई कार्यकर्ता रमेश यादव ने गुरुग्राम न्यायालय में याचिका दाखिल की जिस पर सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज अश्विनी कुमार  ने  एसआईदर्ज करने के आदेश जारी किए।
इन धाराओं के तहत मामला
हेली मंडी पुलिस चैकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार सहित पालिका अभियन्ता हेमंत कुमार, सचिव सुशील कुमार नगर पालिका प्रधान सुरेश कुमार, ठेकेदार जय दुर्गे ट्रेंड्स व राजन कंस्ट्रक्शन कम्पनी व अन्य  सभी दोषियों  विरुद्ध भारतीय दंड संगीता की धारा 166ए, 406, 409, 420, 467, 468, 120 बी व भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 9 व 13 के अंतर्गत एफ आई आर  दर्ज करने के आदेश पारित किए। इन धाराओं के तहत आर्थिक दंड के साथ साथ एक साल से सात साल की सजा तक हो सकती है।

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