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Wednesday, June 10, 2020

कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने की एडवाइजरी जारी



गुरूग्राम 
जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने जिला में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे फेस मास्क नहीं पहनने वाले लोगों तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करें। प्रशासन द्वारा मास्क नही पहनने को गंभीरता से लेते हुए ये आदेश दिए गए हैं क्योंकि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए हर व्यक्ति द्वारा मास्क का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। 
जिलाधीश द्वारा आज जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार ने कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया हुआ है। यह फेस मास्क चाहे घर में कपड़े से बनाया गया हो या बाजार से खरीदा गया हो। सरकार की हिदायत अनुसार सार्वजनिक स्थलों जैसे गलियों , अस्पतालों , मार्किट आदि तथा कार्यस्थल पर सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। इसी प्रकार, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर 500 रूपये जुर्माना निर्धारित किया गया है और जुर्माने की राशि अदा नही करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 से तहत सजा हो सकती है। 
केन्द्र व राज्य सरकार के आदेशों की पालना में जिलाधीश गुरूग्राम अमित खत्री द्वारा भी जिला गुरूग्राम के लिए आदेश जारी किए गए हैं जिसमें अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र में सरकार की गाइडलाइन्स को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। जिलाधीश के आदेशों में कई अधिकारियों को चालान करने के लिए अधिकृत किया गया है। इनमें संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, एसीपी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नगर निगम गुरूग्राम के कार्यकारी अभियंता, नगरपालिका व नगर परिषद् के सचिव तथा कार्यकारी अधिकारी,पुलिस के थाना प्रभारी, सिविल सर्जन द्वारा अधिकृत संबंधित अस्पताल अथवा  सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर के लिए चिकित्सा अधिकारी , जिला में सभी कार्यालयों के प्रमुख तथा कोविड-19 के लिए जिला में नियुक्त किए गए सभी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट शामिल हैं। 
आदेशों में इन सभी अधिकृत अधिकारियों को जिलाधीश द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वे सिविल सर्जन गुरूग्राम से चालान बुक प्राप्त कर लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि सभी चालान इस चालान बुक के माध्यम से ही किए जाएं। सभी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि चालान की राशि सरकारी खजाने में ‘0210-01-800-92- अदर आइम्स‘ हैड में या सिविल सर्जन कार्यालय में जमा हो। सिविल सर्जन गुरूग्राम को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे चालान से प्राप्त होने वाली राशि उक्त हैड में सरकारी खजाने में जमा करवाएं तथा इसके बारे में साप्ताहिक रिपोर्ट जिला नाजर ब्रांच को दें। यह रिपोर्ट उपायुक्त गुरूग्राम तथा सीटीएम गुरूग्राम के ईमेल पते पर भी भेजी जा सकती है। 

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